
छत्तीसगढ़ में अब किसी भी राज्य का कारोबारी बिना राज्य सरकार की अतिरिक्त अनुमति के पेट्रोल पंप खोल सकेगा। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप के लिए जरूरी स्टेट लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। 14 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना के जरिए यह नया नियम लागू किया गया, जिससे अब केवल केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना ही पर्याप्त होगा।पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए कलेक्टर के जरिए राज्य खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता था और उसे हर साल या तीन साल में रिन्यू कराना होता था। इस दोहरी प्रक्रिया से समय, पैसा और कागजी कार्यवाही बढ़ जाती थी।

अब इस बदलाव से न केवल प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि नए उद्यमियों और कंपनियों के लिए छत्तीसगढ़ में व्यवसाय शुरू करना काफी आसान हो गया है।राज्य सरकार का दावा है कि यह निर्णय निवेश को बढ़ावा देगा, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ईंधन पहुंचाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।