Site icon Grand Gumber News

अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकते है निगम के टैक्स, शासन ने दी छूट…

नगर निगम के संपत्तिकर के भुगतान में राज्य शासन ने विशेष छूट देते हुए इसकी समय अवधि बढ़ाकर 30 अप्रैल तक कर दिया है। इससे पूर्व 31 मार्च तक अंतिम तिथि निर्धारित थी, जिसके बाद टैक्स के साथ जुर्माना भी देना पड़ता पर अब 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के नागरिक अपने संपत्तिकर कर का भुगतान कर सकते हैं।राज्य शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है की नगरीय निकायों में संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है।गौरतलब है कि जी न्यूज ने पहले ही आपको तिथि बढ़ने की खबर दिखाई थी।जिसके बाद शासन ने यह सुविधा प्रदान की गई है

Exit mobile version