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Monday, April 6, 2026
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अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलास रहा था जिसके विरूद्ध धारा 20 बी NDPS Act के तहत कार्यवाही की गई है।

थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर
अपराध क्रमांक: 92/2024 धारा 20-बी NDPS act
आरोपी:- इकबाल खान पिता रहमान खान उम्र 30 वर्ष निवासी मरीमाई मंदिर के पास मगर पारा थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर
जप्ती:- मादक पदार्थ गांजा 01 : 084 KG कीमती लगभग 10000/ रुपए

विवरणः- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बिलासपुर आईपीएस रजनेश सिंह द्वारा नशा पर अंकुश लगाने सख्त रूप से निर्देशित किया गया है ,जिसके परिपालन मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर के नेतृत्व में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 17.02.2024 को आरोपी इकबाल खान पिता रहमान खान उम्र 30 वर्ष निवासी मेरी माई मंदिर के पास मगर पारा थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर को शिव टाकीज चौक के पास राजधानी ट्रेवल्स ऑफिस के सामने में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलास रहा था जिसके विरूद्ध धारा 20 बी NDPS Act के तहत कार्यवाही की गई है।

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