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अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने पर आचार्य इंस्टीट्यूट 50 हजार का जुर्माना 24 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश,संस्थान ने किया भुगतान

नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा बिना नगर निगम से अनुमति लिए ही शहर के बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन किया जा रहा था। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग्स, बैनर,पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था।संस्था द्वारा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स बनवाकर खंभों, सार्वजनिक स्थलों के साथ सरकारी संपत्तियों का उपयोग विज्ञापन के लिए जा रहा था। आचार्य इंस्टीट्यूट को भेजे नोटिस में निगम ने कहा है की नगर पालिक निगम बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न चौक चौराहों, पेड़-पोधों एवं शासकीय संपत्तियों में बिना नगर निगम के अनुमति के अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग्स /विज्ञापन बोर्ड / फलैक्स/बैनर लगाकर विज्ञापन कार्य किया जा रहा है, इसके बाद नगर निगम के द्वारा संस्थान परपचास हजार रुपए की जुर्माना राशी लगायी गई। वही संस्थान के द्वारा इस राशि को भी नगर निगम में जमा कर दिया गया और आगे से ऐसा न करने का पत्र भी दिया गया इसके अलावा बुधवार को भी नगर निगम के द्वारा कई अन्य संस्थाओं पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है

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