थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
अपराध क्रमांक – 19/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट।
आपरेशन निजात के तहत रतनपुर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही।
09 लीटर कच्ची महुआ शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार।
जप्त मशरूका – 09 कच्ची महुआ शराब कीमती 1800 रूपये।
गिरफ्तार आरोपी:-
प्रमोद राव मराठा उर्फ भोला पिता स्व. जुलाब राव उम्र 38 वर्ष निवासी तेलंगापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जिले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष सिंह द्वारा चलाये जा रहे नशे के विरूद्ध आपरेशन निजात कार्यवाही पुरे बिलासपुर जिले में की जा रही है। इसी अभियान के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) कोटा के मार्गदर्शन में थाना रतनपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही किया जा रहा हैं इसी कड़ी में दिनांक 09/01/2024 के मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम तेलंगापारा रतनपुर का एक व्यक्ति अपने घर के ऑगन में भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा हैं। कि सूचना पर त्वरित कार्यवाही करने हेतू थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर उक्त स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही करने पर एक व्यक्ति के घर के ऑंगन से 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक के जरीकेन में भरा 09 लीटर कच्ची महुआ शराब रखे हुये मिला। उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम प्रमोद राव उर्फ भोला निवासी तेलंगापारा रतनपुर का होना बताया। जिसके द्वारा शराब रखने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई कागजात नही होने से उक्त व्यक्ति के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।





