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आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिलासपुर में संभागीय कार्यशाला, अधिकारियों ने ली अहम जानकारी

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 17 अप्रैल को संभागायुक्त कार्यालय, बिलासपुर द्वारा एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभा भवन में किया गया। इसमें बिलासपुर संभाग सहित नवगठित जिला शक्ति और सारंगढ़-भिलाईगढ़ के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल हुए।कार्यशाला में संभागायुक्त महादेव कावरे ने कहा कि आरटीआई अधिनियम के बेहतर पालन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण जरूरी है। उन्होंने डिजिटल युग में सूचना की प्रकृति और उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इस अधिनियम से जुड़ी हर जिज्ञासा का समाधान कार्यशाला में मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की।मास्टर ट्रेनर गीता दीवान और अतुल वर्मा ने अधिनियम की धाराओं, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और उसके निराकरण की विस्तृत जानकारी दी। अतुल वर्मा ने खासतौर पर धारा 2 से 11 को जन सूचना अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उसके गंभीर अध्ययन की सलाह दी। कार्यशाला में अधिकारियों ने सवाल पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम में राज्य सूचना आयोग के प्रदीप गौर, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता अरुण कुमार साय, हाउसिंग बोर्ड के एडिशनल कमिश्नर अजीत पटेल सहित संभागीय कार्यालय बिलासपुर से उपायुक्त डॉ. स्मृति तिवारी, उपायुक्त संतोष सिंह ठाकुर और लेखाधिकारी मूलधर प्रसाद जायसवाल उपस्थित थे। समापन पर आभार प्रदर्शन डॉ. स्मृति तिवारी ने किया।

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