Site icon Grand Gumber News

उच्च न्यायालय का डीजे पर 75 डेसीबल से अधिक शोर पर प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर वाहन जप्त

उच्च न्यायालय ने डीजे पर निर्धारित आवाज से ज्यादा शोर मचाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसे लेकर ट्रांसपोर्टरों की बैठक शुक्रवार को मंथन सभा कक्ष में की गई, आरटीओ, एसपी, एसडीएम और जिले के सभी ट्रांसपोर्टरों को हिदायत दी गई कि निर्धारित 75 डेसीबल से अधिक डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, यदि ऐसा होता है तो वाहन भी जप्त किए जाएंगे, इसे लेकर ट्रांसपोर्टरों ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि निर्धारित से अधिक डेसिबल पर डीजे बजाने पर कार्यवाही में सहयोग करेंगे, डीजे संचालक को निर्धारित आवाज में ही बजाने कहा जाएगा, उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन अधिकारियों ने सभी वाहन मालिकों को नियम से अवगत कराया, गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 75 डेसीबल से अधिक आवाज वाले डीजे पर बैन लगा दिया है, नियम तोड़ने पर इसमें डीजे सहित वैन भी जप्त किए जाएंगे इसलिए परिवहन अधिकारी ने सभी वाहन मालिकों की बैठक लेकर उन्हें नियम से अवगत कराया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर डीजे के डेसीबल को आम आदमी कैसे नापेंगे और इन वाहन मालिकों की बात भी डीजे ऑपरेटर कितना मानेंगे?
Exit mobile version