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कोयला परिवहन उगाही मामले में हाईकोर्ट सख्त,जमानत याचिका खारिज जस्टिस एन.के. व्यास बोले आर्थिक अपराध से देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास ने कहा कि आर्थिक अपराध को साधारण अपराधों की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कोयला परिवहन में प्रति टन 25 रुपए की अवैध वसूली मामले में आरोपी रायगढ़ निवासी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। एसीबी-ईओडब्ल्यू का कहना है कि जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच करीब 540 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी।आरोपी नवनीत तिवारी पर आरोप है कि वह सूर्यकांत तिवारी के सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य था और लगभग 20 करोड़ रुपए की अवैध वसूली में शामिल रहा। वह उगाही की रकम का हिसाब-किताब रखता था और डायरी में नीतू कोडवर्ड से दर्ज था। इससे पहले आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी और समीर बिश्नोई जैसे प्रमुख आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा चुका है।

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