
मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सील कर दिया है। नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन और चिकित्सक की अनुपस्थिति पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया।कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा, नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट डॉ. कमलेश कुमार तथा नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने अस्पताल पहुंचकर जांच की। जांच में आवश्यक मानकों का पालन नहीं पाया गया, जिसके बाद मौके पर ही अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की गई।सीएमएचओ डॉ. शीला साहा ने बताया कि इससे पूर्व 16 जनवरी को भी अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान भी चिकित्सक अनुपस्थित पाए गए थे, जिस पर संबंधित प्रबंधन को नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए थे।बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उपचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।




