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** नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी तोरवा पुलिस की गिरफत में**

थाना – तोरवा अप0 क.- 25 /2024
धारा 363, 366, 376 भादवि 6 पॉक्सो एक्ट

** नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी तोरवा पुलिस की गिरफत में

लगातार की जा रही थी आरोपी की पता तलाश

उत्तर प्रदेश से किया गया अपहृत बालिका को बरामद

** आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय किया गया पेश

नाम आरोपी :- कृष्णा निषाद पिता ननकी निषाद उम्र 23 साल निवासी श्मशान घाट के आगे देवरीडीह थाना तोरवा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.24 को नाबालिग के माता द्वारा थाना तोरवा में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी जिस पर थाना तोरवा में अपराध क्रमांक 25 / 2024 धारा 363 भादवि कायम किया गया था मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह (भा.पु.से.), अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार को दी गई थी जिनके द्वारा तत्काल नाबालिग की बरामदगी और आरोपी की धरपकड़ करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके परिपालन में अपहृत नाबालिग एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही थी जो नाबालिग को दिनांक 31.01.24 को चतुर्भुज फतोही कला थाना बरसठी जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश ईट भट्टा झोपड़पट्टी के पास से आरोपी कृष्णा निषाद पिता ननकी निषाद उम्र 23 साल निवासी श्मशान घाट के आगे देवरीडीह थाना तोरवा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कब्जे से बरामद किया गया जो प्रकरण की विवेचना में नाबालिग के कथन में आरोपी कृष्णा निषाद द्वारा नाबालिग को बहलाफुसला कर अपहरण कर बलात्कार करने की पुष्टि होने पर आरोपी कृष्णा निषाद को विधिवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अंजना केरकेट्टा , सहायक उप निरीक्षक भरत लाल राठौर प्रधान आरक्षक साहेब अली का सराहनीय योगदान रहा।

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