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पुलिस की बेहतर विवेचना से नशीली दवा के तस्कर को हुई 15 साल कैद।

बिलासपुर। कोर्ट ने नशीली दवा बेचते पकड़े गए तस्कर को 15 साल कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 5 मई 2023 को सिविल लाइन पुलिस को सूचना मिली कि तिफरा ओवर ब्रिज के नीचे एक युवक प्रतिबंधित दवा रखकर बेच रहा है। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर जरहाभाठा मिनीबस्ती निवसी हितेश डहरिया पिता शंकर लाल डहरिया 20 साल को पकड़ लिया। उसके पास से 50 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इजेक्शन जब्त कर हितेश डहरिया को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की गवाही के बाद आरोपी हितेश डहरिया को 15 साल कैद व 1.50 लाख रुपए जुर्माना पटाने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से घनश्याम प्रसाद चतुर्थी ने मामले की पैरवी की। इसके पूर्व भी जरहाभाठा मिनीबस्ती में नशीली दवा व इंजेक्शन बेचने वाले आधा दर्जनों तस्करों को कोर्ट ने सजा हुई है।

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