
ब्लैक शीशा, लाउड साउंड सिस्टम और अनधिकृत नेम प्लेट वाले वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है। शुक्रवार को यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा जिले भर के कार एसेसरी, रेडियम, नेमप्लेट एवं डेकोरेशन दुकान संचालकों की बैठक ली गई। इस दौरान सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे किसी वाहन में काली फिल्म, अत्यधिक तेज साउंड सिस्टम या फर्जी नेम प्लेट न लगाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वाहन के शीशों की पारदर्शिता 50% से कम नहीं होनी चाहिए।

बैठक में उपस्थित संचालकों को यह निर्देश भी दिया गया कि वे प्रतिबंधित सर्च लाइट, लाउड बफर या हाई वोल्टेज साउंड सिस्टम की बिक्री न करें और दुकान पर ऐसी वस्तुएं स्टोर भी न करें। साथ ही, सिर्फ अधिकृत वाहनों में ही नेम प्लेट या पदनाम अंकित करने की अनुमति होगी।बैठक के दौरान सभी दुकान संचालकों को “यातायात मित्र” के रूप में सहयोगी बनने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि दुकानदार अपनी दुकान के सामने मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं एवं जुर्माने की जानकारी वाले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाएं ताकि आम लोगों को नियमों की जानकारी मिल सके। बैठक में यूनियन के सभी पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। यातायात पुलिस ने यह भी साफ किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकरण तैयार कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।