
युक्तियुक्तकरण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। राज्यभर से दायर 60 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन पर एक सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता 13 जून तक संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके लिए सभी कलेक्टरों को याचिकाकर्ताओं से अभ्यावेदन लेने और सुनवाई की प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेशानुसार, सभी याचिकाकर्ताओं को 16 और 17 जून को कलेक्टर की समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपनी बात रखनी होगी। यह समिति प्रत्येक प्रकरण की मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगी और अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय देगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी कलेक्टर समितियों को एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय देना होगा। यह निर्देश प्रदेशभर के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के लिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर अस्थायी विराम लग गया है।बाईट- सुनील काले अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रियंका सिंह मनीष पाल