
बिलासपुर रामसर साइट घोषित होने के बाद बिलासपुर शहर के समीप स्थित कोपरा जलाशय में मछली मारने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर मछलीपालन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लगभग एक माह पूर्व कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया है। यह जलाशय देशी और विदेशी पक्षियों का महत्वपूर्ण आश्रय स्थल माना जाता है जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं।

शीतकाल के दौरान कोपरा जलाशय का प्राकृतिक सौंदर्य और पक्षियों की चहचहाहट पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यहां मछली पकड़ने पर रोक लगाई गई है मछलीपालन विभाग द्वारा आसपास के ग्रामों में मछली मारने की मनाही संबंधी सूचना की मुनादी कराई गई है। सैदा, बेलमुंडी, कोपरा, सकरा, बूटेना, अमसेना, बहुतराई, पाड़ एवं सरसेनी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी इस आदेश से अवगत कराया गया है। साथ ही सरपंचों से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मछली मारते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें।आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।




