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रेल्वे जनसंपर्क विभाग ने जारी किया आदेश, रेल्वे कर्मचारी द्वारा ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर होगी सक्त कार्यवाही।

एक बार फिर से एसईसीआर ने ड्यूटी के दौरान शोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर पूरे रेल महकमें में हड़कंप मचा दिया है। आदेश के बावजूद अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

रेलकर्मी ड्यूटी के दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ड्यूटी के दौरान रेलकर्मियों के वीडियो, रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कार्य के दौरान और बाद में भी अपने कार्यालय और कार्यस्थल पर डेस्क में वीडियो, रील्स आदि बनाने और उनके किसी भी कर्मी द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट पर भी रोक लगा दी गई।

बिलासपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. सुस्कर विपुल विलासराव ने बताया कि रेल कंडक्ट के अनुसार यदि कोई भी रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया रील बनाया या डेस में वीडियो पोस्ट करता है तो रेलवे कंडक्ट रूल के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, यदि उनके पोस्ट से रेलवे की छवि खराब होती है तो भी उन पर जाच के बाद कार्यवाही करने की बात उन्होंने कही।

वैसे यह आदेश कोई नया नही है बल्कि इसके पूर्व भी रेलवे ने इस तरह का फरमान जारी कर इसे ठंडे बस्ते पर डाल दिया था। जिसके बाद रेल कर्मचारी धड़ल्ले से शोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे थे। शायद यही वजह थी कि रेल हादसों में इजाफा हो रहा था। इसलिए एक बार फिर से एसईसीआर बिलासपुर ने आदेश जारी कर इसका सख्ती से पालन करने निर्देशित किया है।

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