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सिविल लाइन पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत 2 डीजे संचालकों पर की कार्रवाई

मनाही के बावजूद तेज एवं कर्कश गति से डीजे चलाने वाले दो अलग-अलग डीजे संचालकों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।इस संबंध में जानकारी देते हुए टीआई प्रदीप आर्य ने बताया कि दुर्गा माता के विसर्जन के दौरान थाना सिविल लाइन अंतर्गत दो अलग-अलग डीजे संचालकों की ओर से तेज एवं कर्कश साउंड में डीजे बजाया जा रहा था।

जबकि सभी डीजे संचालकों को नियमानुसार शासन प्रशासन के नियम कायदों एवं मापदंडों का पालन करते हुए डीजे चलाने अनुमति दी गई थी।बावजूद कुछ डीजे संचालकों की ओर से तेज एवं कर्कश साउंड में डीजे चलाया जा रहा था।जिस पर गंभीरता दिखाते हुए सिविल लाइन पुलिस ने दो डीजे को जप्त कर थाने लेकर पहुंची,,जहां डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

पुलिस पर आरोप है कि वित्सर्जन हो जाने के बाद पुलिस डीजे संचालक पर कार्यवाही कर रही है।उसपर पुलिस का कहना है कि यदि वे मौके पर कार्यवाही करते तो भगदड़ की स्थिति निर्मित हो जाती है।इसलिए डीजे संचालकों पर दूसरे दिन कार्यवाही की गई।

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