तखतपुर नगर पालिका द्वारा मंडी चौक क्षेत्र की रेलवे भूमि से गुमटी और ठेले हटाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका या राज्य शासन के अधिकारियों को रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।यह मामला उस वक्त तूल पकड़ा जब तखतपुर की रेलवे भूमि खसरा नंबर 429/1, रकबा 23.41 एकड़ से गुमटी और ठेला व्यवसायियों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस भूमि पर बीते तीन दशकों से गरीब और छोटे व्यवसायी अपनी जीविका चला रहे हैं। रेलवे विभाग की ओर से अब तक कोई आपत्ति या हटाने की कार्यवाही नहीं हुई थी, परंतु हाल ही में नगर पालिका ने नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का कदम उठाया।कार्रवाई से आहत होकर प्रभावित व्यवसायियों सुरेश देवांगन, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा और अजमेर शाह सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर पालिका को फटकार लगाते हुए कहा कि उनके पास रेलवे भूमि से व्यवसायियों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है और फिलहाल सारी कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाती है।