थाना हिर्री जिला बिलासपुर छ0ग0
➤ थाना हिर्री पुलिस द्वारा निजात अभियान के अवैध रूप से बिक्री करने हेतु रखे आरोपी के विरुद्ध 34(2) आब अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही
आरोपी से 08 लीटर हाथ भठ्ठी का महुआ शराब जप्त
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय (IPS) श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन पर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती अर्चना झा (ग्रामीण) एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कृष्ण कुमार पटेल चकरभाठा के विशेष मार्ग दर्शन पर लगातार क्षेत्र में अवैध शराब व नशीले पदार्थ के कारोबारियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है इसी तारतम्य में दिनांक 19.01.2024 को थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक श्री उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में थाना हिर्री के टीम द्वारा मुखबिर सूचना मिला कि ग्राम मोहदा मोड़ के पास 02 ब्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब रखे हैं कि सूचना पर हिर्री पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते मोहदा मोड़ के पास घेरा बन्दी कर 02 आरोपियो को पकड़ कर नाम पूछने पर अपना नाम 1 श्याम लाल घृतलहरे पिता बलीराम उम्र 30 साल साकिन मोहदा 2 देवी लाल पिता मंजरू चतुर्वेदी उम्र 32 साल निवासी मोहदा थाना हिर्री का रहने वाला बताए एवं पास में रखे 08 लीटर हाथ भठ्ठी का कच्ची महुआ शराब रखने के बारे में पूछताछ करने पर शराब बिक्री करने हेतु रखना स्वीकार किये उक्त शराब रखने का कोई कागजात बिल नही होना लिखित में दिये जाने पर आरोपियो के संयुक्त कब्जे से 08 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1600 रुपये मुताबिक जप्ती पत्रक गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपियो का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के पाये जाने से आरोपियो की विविधता गिरफ्तार का गिरफ्तारी की सूचना परिजनों के दिया एवं न्यायिक रिमांड भेज गया
प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक श्री उमेश कुमार साहू
HC1024 बृजेश मिश्रा आर.803 उपेन्द्र सिंह आर.997 रवि विश्वकर्मा का विशेष योगदान





