धारा 34(2) आबकारी एक्ट
थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर छ-ग-
कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने किया गिरफ्तार
तीन पृथक पृथक आरोपियों से 21 लीटर कीमती 4200रू. महुआ शराब जप्त
आरोपियों द्वारा बिक्री करने हेतु अपने घर बाडी के पास छिपाकर अवैध रुप से करता था महुआ शराब बिक्री
नाम आरोपी &
• नकुल वस्त्रकार पिता स्व पुरीराम वस्त्रकार उम्र 29 साल साकिन पाराघाट
• गुहा राम खांडेकर पिता उमेन्द्र राम खांडेकर उम्र 22 साल साकिन पाराघाट थाना मस्तूरी
• राकेश बंजारे पिता पुसउ राम बंजारे उम्र 39 साल साकिन देवगांव थाना मसतूरी
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले मे चल रहे निजात अभियान को मददेनजर रखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिलासपुर श्रीमती अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री उदयन बेहार के निर्देशन मे थाना प्रभारी मस्तूरी रविन्द्र अनंत द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम पाराघाट एवं ग्राम देवगांव पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहा ग्राम पाराघाट मे आरोपी नकुल वस्त्रकार अपने घर के पीछे बाडी मे छिपाकर रखे 20 लीटर क्षमता वाली जरीकेन मे 08 लीटर महुआ शराब कीमती 1600रू एवं गुहाराम खांडेकर अपने घर के बगल के बाडी मे छिपा कर रखे 10 लीटर क्षमता जरिकेन मे 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1200रू एवं ग्राम देवगांव मे राकेश बंजारे अपने घर के छत मे पैरा नीचे छिपा कर रखे 10 लीटर क्षमती जरीकेन मे 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1400रू. जप्त किया गया आरोपीयो से पुछताछ करने पर आरोपीयों द्वारा अपने पास बिक्री करने हेतु अवैध रूप शराब को रखना स्वीकार करने से आरोपीयों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध पृथक-पृथक धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक रविन्द्र अनंत, उप निरीक्षक रामनरेश यादव, सहायक उप निरीक्षक हेमंत पतले,सहा उप निरी. वासुदेव सिंह राजपूत, सहा.उप.निरी. पवन सिंह, प्रआर. तेज कुमार रात्रे आर. रामस्नेही साहू, विनोद शास्त्री, रूपेश साहू का विशेष योगदान रहा





