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 भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार 

थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छण्गण्

अपराध क्रमांक 18/2024
धारा – 34(2) आबकारी एक्ट

 भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार
 आरोपी कनेरी बड़ पेड़ के नीचे मेन रोड छिपाकर अवैध रुप से करता था महुआ शराब बिक्री ।
 आरोपी के कब्जे से 22 लीटर महुआ शराब कीमती 2200 एवं 720 रुपये कुल 2920 रुपये जप्त किया गया

 नाम आरोपी – धनेश्वर प्रसाद कोशले पिता जवाहर लाल उम्र 32 साल निवासी दुर्गडीह थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.

     मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले मे चल रहे निजात अभियान  को मददेनजर रखते हुये थाना  चकरभाठा को दिनांक 11.01.2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि धनेश्वर प्रसाद कोशलेनाम का व्यक्ति कनेरी पुल के नीचे भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु छिपा कर रखा है कि सूचना मिलने पर तथा मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह ए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री कृष्ण कुमार पटेल के निर्देशन मे थाना प्रभारी श्री अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम कनेरी पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहा धनेश्वर प्रसाद कोशले कनेरी पुल के नीचे प्लास्टिक के बोरी मे प्लास्टिक के पालोथिन मे अलग अलग बंधा 22 लीटर कच्ची महुआ शराब कीतमी 2200 रुपये एवं बिक्री रकम 720 रुपये कूल कीमती 2920 रुपये को बरामद किया गया आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त शराब को बिक्री करने हेतु रखना स्वीकार किया आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 18/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट कायम किया गया । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अभय सिंह बैस , प्र0आर आतिश पारिक एवं आर. सतपुरन जांगडे,सतीश यादव,विनोद सूर्यवंशी  का विशेष योगदान रहा।
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