थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ0ग0
अपराध क्रमांक – 51/2024 व 52/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट।
रतनपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध निजात अभियान के तहत की गई कार्यवाही।
जप्ती – 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3000 रूपये
गिरफ्तार आरोपी
- आर्यन कमल उर्फ बाबी पिता मनोज कमल उम्र 22 साल निवासी भरवीडीह
- भुपेन्द्र कुमार कमल उर्फ छोटू पिता स्व. दुजराम कमल उम्र 52 वर्ष निवासी भरवीडीह थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष कुमार सिंह के द्वारा जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं जिला को नशा मुक्त करने हेतु चलाये जा रहे निजात अभियान के तहत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया (ग्रामीण) श्रीमती अर्चना झा एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोटा श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्ध रेड कार्यवाही करने हेतु मुखबिर तैनात किया गया था। जो दिनाँक 19/01/2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम भरवीडीह का भूपेन्द्र कुमार कमल व आर्यन कमल अपने घर के बाड़ी़ में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के लिये रखा है। कि मुखबीर की सूचना तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाह के जाकर ग्राम भरवीडीह के भूपेन्द्र कुमार कमल व आर्यन कमल के घर को घेराबंदी कर भुपेन्द्र कुमार कमल व आर्यन कमल के घर बाड़ी से 10 -10 लीटर क्षमता वाले जरीकेन में 10 – 10 लीटर महुआ शराब कुल 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 3000 रूपये को बरामद किया गया। आरोपियों के कब्जे से उक्त शराब को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक देवेश सिंह राठौर थाना प्रभारी थाना रतनपुर, प्र.आर. बलदेव सिंह, सैय्यद अकबर अली, आर. बसंत मानिकपुरी, नंदकुमार यादव, दीपक मरावी, कीर्ति पैकरा का विशेष योगदान रहा।





