
नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के 21 वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे दोषी रोहित कुमार परस्ते को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा कई बार गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था लेकिन वह लगातार फरारी में था।आरोपी रोहित कुमार परस्ते वर्तमान उम्र 46 वर्ष निवासी लोहारी को माननीय एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने धारा 363, 366 और 376 भादवि के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई थी।आरोपी परस्ते का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। उस पर पूर्व में कई प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी पर 5 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के कारण उसे वर्ष 2025 से गुंडा बदमाश श्रेणी में रखा गया है।माननीय उच्च न्यायालय के ताज़ा गैर-जमानती वारंट के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया और FTC कोर्ट पेंड्रा रोड में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मरवाही निरीक्षक शनिप रात्रे सहित आरक्षक नारद जगत, मनोज मरावी, अनुरूप पैकरा, अमितेश पात्रे और महिला आरक्षक कमलेश जगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




