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Thursday, April 2, 2026
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थाना हिरी क्षेत्र में साउण्ड संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाह।> साउण्ड संचालक द्वारा बिना अनुमति, कागजात के अत्यधिक आवाज में बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन ।

थाना :- हिरी
इस्तगाश कमांक :- 01/2024
जिला :- बिलासपुर छ०ग०
धारा :- 3,5,15 छ.ग. कोलाहाल नियत्रण अधिनियम 1985

थाना हिरी क्षेत्र में साउण्ड संचालक के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाह।

साउण्ड संचालक द्वारा बिना अनुमति, कागजात के अत्यधिक आवाज में बजाकर किया जा रहा था नियमों का उल्लंघन ।

साउण्ड संचालक का नाम- किसन यादव पिता जगदीश यादव उम्र 29 साल साकिन धौराभाठा थाना हिरी जिला बिलासपुर छ.ग.

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्रीमान संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, लाउड स्पीकर्स, तथा मानक क्षमता से अधिक डेसिबल की ध्वनि के प्रसारण करने वाले डीजे (साउण्ड) संचालकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमति अर्चना झा एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री कृष्ण कुमार पटेल के मार्गदर्शन में थाना हिरीं टी आई उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में ग्राम धौराभाठा में देर रात्रि पर मानक क्षमता से अधिक आवाज की ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाये जाने की सुचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना हिरीं पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले साउण्ड संचालक के विरुद्ध अधिक मात्रा में साउंड बॉक्स, जोगा लगाकर बिना अनुमति एवं कागजात के ध्वनि के प्रसारण करते पाये जाने से कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कार्यवाही किया जाकर 01 एम्पलीफायर, 01 नग चोगा साउण्ड को जप्त कर विधिवत् कार्यवाही किया गया।

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