
धोखाधड़ी एवं आई. टी. एक्ट का उल्लंघन करने वाले आरोपी को पकड़ने में मिली सकरी पुलिस को सफलता।
मेडिकल सामाग्री का उत्पादन करने वाली कंपनी के मालिक होने का यकिन दिलाकर इंडिया मार्ट के माध्यम से व्यापारियों को दवाई सप्लाई करने की आस देकर कर रहा था लाखों के रकम की ठगी।
आरोपी को भावनगर गुजरात से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया।
आरोपी से पूछताछ करने पर एक अन्य आरोपी का नाम जोड़ा गया, जिसकी पतासाजी जारी है।
नाम पता गिरफ्तार आरोपी:-
बांभणिया विजय भाई पिता भूपत भाई उम्र 28 साल साकिन माढ़िया थाना महूवा जिला भावनगर गुजरात
बिलासपुर / प्रकरण का प्रार्थी थाना सकरी जिला बिलासपुर छ.ग. आकर लिखित आवेदन पत्र पेष किया कि मेडिकल सामान की बिक्री के नाम पर उनके साथ इंडिया मार्ट पर ठगी हुई है। उन्हे सूरत शहर की एक असली मेडिकल सामग्री बनाने वाली कंपनी के जीएसटी नंबर का उपयोग कर फर्जी इन्वाईस बनाकर 01 लाख रूपये ठगा गया है। घटना के कुछ समय उपरांत पता चला कि इसी प्रकार की ठगी जांजगीर चांपा के एक व्यक्ति के साथ भी हुई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देषन एवं श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल के मार्गदर्षन में तकनीकी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर दीगर राज्य टीम भेजी गई एवं आरोपी को भावनगर गुजरात से पकड़कर ट्रांजिट रिमाण्ड हासिल कर थाना सकरी लाया गया। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।
सराहनिय भूमिका:- आरोपी को दीगर राज्य से लाने में अपराध के आंषिक विवेचक उप निरीक्षक पी. आर. साहू, आरक्षक जय साहू एवं प्रषांत महिलांगे की सराहनिय भूमिका रहा है।