लोकसभा चुनाव के अंतर्गत रैली, सभा, रोड शो, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति के लिए अब जिले के सभी एसडीएम सह सहायक रिटर्निंग आफिसरों को अधिकृत किया गया है। सहायक रिटर्निंग आफिसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुमति जारी करेंगे। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत चुनाव प्रचार सभाओं और प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकरों के उपयोग, चुनाव सभाओं के आयोजन, जुलूस, रैली, रोड शो आदि निकालने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर अनुमति जारी करेंगे। इसके साथ ही वाहनों, विमान और हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति जारी करने हेतु संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू को अधिकृत किया गया है।






