
रेलवे ऑडिटोरियम में बुधवार 4 जून को मानव तस्करी रोकथाम जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर के मार्गदर्शन में होना था, लेकिन वे अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं। उनकी अनुपस्थिति में कार्यशाला का नेतृत्व बिलासपुर रेंज आईजी डॉ. संजीव शुक्ला, एसईसीआर आईजी मुनव्वर खुर्शीद और हाईकोर्ट की अधिवक्ता नौशीन आफरीन अली ने किया।कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य, बिलासपुर नगर निगम की महापौर, रेलवे और रेंज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, महिला पुलिसकर्मी, आरपीएफ जवान एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

कार्यशाला में मानव तस्करी, महिला एवं बाल सुरक्षा और विधिक जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।प्रशिक्षण सत्र में पोक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे में सीडब्ल्यूसी को सूचना देने की बाध्यता, फॉर्म ए व बी की भराई प्रक्रिया, बाल गुमशुदगी, बाल श्रम, नशामुक्ति अभियान और बाल विवाह रोकथाम जैसे विषयों की विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष रूप से किशोर न्याय अधिनियम के हालिया संशोधनों पर भी प्रकाश डाला गया।अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोक्सो व जुवेनाइल से जुड़े प्रकरणों में पीड़ित या बाल अपचारी की पहचान और जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों ने इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों को समय की मांग बताते हुए इसे नियमित रूप से आयोजित किए जाने की जरूरत बताई।