
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता विशाल आनंद के भाई कुणाल आनंद को हाईकोर्ट ने एक माह की सशर्त अंतरिम जमानत दी है। कुणाल आनंद ने याचिका दायर कर बताया था कि उसके 13 वर्षीय बेटे को ब्लड कैंसर है और इलाज के लिए उसे जमानत की आवश्यकता है।हाईकोर्ट ने मेडिकल दस्तावेजों और परिस्थितियों को देखते हुए यह राहत दी।हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, एक माह की अवधि पूरी होने के बाद कुणाल आनंद को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। इस दौरान उसे सीबीआई की जांच में सहयोग करना होगा, साक्ष्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी होगी और किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहना होगा।बता दें कि सीबीआई ने आरोपी रेलवे अधिकारी विशाल आनंद और उसके भाई कुणाल आनंद को झाझरिया कंस्ट्रक्शन को ठेका दिलाने के एवज में 32 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है और दोनों आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत में थे।सीबीआई की जांच में सामने आया था कि झाझरिया कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी मनोज पाठक, विशाल आनंद के कहने पर 32 लाख रुपए रिश्वत लेकर रांची के बिरसा चौक पर कुणाल आनंद को देने गया था, जहां सीबीआई ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और बीएनएस 2023 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।