30.6 C
Bilāspur
Saturday, March 28, 2026
spot_img

रायपुर में रोलिंग पेपर और गोगो स्मोकिंग कोन की बिक्री पर प्रतिबंध पुलिस कमिश्नर का आदेश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर शहर में नशे के बढ़ते चलन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर रायपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए रायपुर नगर निगम क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।पुलिस प्रशासन के अनुसार, नाबालिगों और युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया और विभिन्न शिकायतों के माध्यम से यह सामने आया था कि इन उत्पादों का उपयोग कर नशीले पदार्थों का सेवन आसानी से किया जा रहा है। पान दुकान, किराना स्टोर, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इनकी खुलेआम बिक्री नशे को बढ़ावा दे रही थी, वहीं इनमें मौजूद रसायनों को स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक बताया गया है।राज्य सरकार की 21 जनवरी की अधिसूचना के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 29 जनवरी से प्रभावशील है और 29 मार्च तक लागू रहेगा, या आदेश वापस लिए जाने तक प्रभावी रहेगा।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

132,000FansLike
3,912FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles