बिलासपुर रेल मंडल के एडीआरएम ने राजसंपदा अधिकारी की हैसियत से बुधवारी बाजार के 18 व्यापारियों को 15 अक्टूबर को दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें बेदखल करने की चेतावनी दी है। दुकानदारों को जो नोटिस भेजा गया,उसे उनकी दुकानों पर चस्पा किया गया है उसमें लिखा है कि जिस रेलवे भूमि पर उन्होंने अवैध कब्जा रखा है। वह अनधिकृत है इसलिए सभी को वहां से बेदखल किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के तहत व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 21 अक्टूबर से पहले स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह भी कहा गया कि वे 28 अक्टूबर तक स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए जवाब या साक्ष्य प्रस्तुत करें एवं व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहें।

उक्त तिथि पर नहीं पहुंचने पर एक तरफा फैसला लिया जाएगा। यह नोटिस सभी व्यापारियों को दिया गया है। उनमें से कुछ लोगों ने अदालत की शरण ली है लेकिन रेलवे प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है।अब 28 अक्टूबर को व्यापारी रेल अफसर के समक्ष अपनी बात रहेंगे।रेलवे प्रशासन ने पहला नोटिस जारी कर व्यापारियों को जमीन खाली करने और भारी भरकम लाइसेंस फीस जमा कराने कहा था। इसके विरोध में कुछ व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर किया है लेकिन इससे पहले ही रेलवे ने केविएट दायर कर रखा है। जब व्यापारी डीआरएम प्रवीण पांडेय से मिलने पहुंचे थे तब उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि उन्हें विस्थापन के बाद ही हटाया जाएगा।