
हाई कोर्ट ने अपोलो हॉस्पिटल के चार डॉक्टरों डॉ. सुनील कुमार केडिया, डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. राजीव लोचन भांजा और मनोज कुमार राय के खिलाफ 2016 में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त कर दिया।मरीज की मृत्यु मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण हुई थी और पोस्टमॉर्टम में किसी भी तरह के सल्फास के अवशेष नहीं पाए गए।इससे पहले सिम्स और राज्य मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टरों को क्लीन चिट दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में बताई गई कमियों का मरीज की मौत से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए मामला न्यायसंगत नहीं था।




