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Friday, August 8, 2025
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★★★गत वर्ष 22 फरवरी 2023 को *गिरौदपुरी मेला* में कथित *गुरु परिवार* के शह पर *आम्बेडकर- बौद्ध* फोटो -साहित्य आदि सामाग्रियों को लूटने- फेंकने एवं *धार्मिक नफरत* फैलाने के मामले में आरोपियों पर अब -तक *F.I.R.  दर्ज* नहीं करने पर *GSS* द्वारा *CRPC 156/3* के तहत *कोर्ट* में प्रकरण दाखिल किया गया।

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गत वर्ष 22 फरवरी 2023 को गिरौदपुरी मेला में कथित गुरु परिवार के शह पर आम्बेडकर- बौद्ध फोटो -साहित्य आदि सामाग्रियों को लूटने- फेंकने एवं धार्मिक नफरत फैलाने के मामले में आरोपियों पर अब -तक F.I.R. दर्ज नहीं करने पर GSS द्वारा CRPC 156/3 के तहत कोर्ट में प्रकरण दाखिल किया गया।

उपरोक्त शीर्षन्तर्गत विषय पर आज दिनांक 01-02-2024 को गिरौदपुरी मेला के न्यायिक क्षेत्र कसडोल में माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद तैयार किया गया।
ज्ञात हो कि, गुरुघासीदास सेवादार संघ [GSS] द्वारा इस मामले पर FIR दर्ज करने के लिए पुलिस थाना से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार – भाटापारा को [ CRPC 154/3 के तहत]आवेदन दिया जा चुका है।इस मामले पर GSS द्वारा लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन. -सभा भी किया गया ।लेकिन FIR दर्ज नहीं किया गया।
इस पर कोर्ट में आरोपी (1) प्रियंका [कथित गुरु माता ], (2) विजय गुरु [ मेला कमेटी अध्यक्ष एवं सतनामियों के कथित गुरु /जगत गुरु], रुद्र कुमार [तात्कालीन कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार एवं सतनामियों के कथित गुरु/जगत गुरु ] एवं इनके लठैत अनाम आरोपियों के खिलाफ FIR करने परिवाद प्रस्तुत किया गया।
परिवाद दायरकर्ता (1) श्री लखन सुबोध [केंद्रीय संयोजक GSS], (2) श्री नरेंद्र कुर्रे [ जन चेतना मंच बिलाईगढ़], (3) श्री हुलास बंजारे [लूट- प्रताड़ना के शिकार दुकानदार] है।
इस परिवाद की पैरवी एड.प्रभाकर ग्वाल ([पूर्व न्यायाधीश CBI] एवं एड. एल. पी. कोशले कर रहे हैं।
परिवाद प्रस्तुति पर माननीय न्यायाधीश ने पुलिस को जांच- प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया.

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