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जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली गई राशि आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से 6 माह के अंदर ब्याज सहित लौटाने का निर्देश।

जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली गई राशि आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से 6 माह के अंदर ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। बिलासपुर निवासी याचिकाकर्ता गरियानुस टोप्पो 11 वी बटालियन जांजगीर-चाम्पा में सब इंस्पेक्टर के पद में पदस्थ थे। अप्रैल 2018 में सेवानिवृत हुए। सेवानिवृत के बाद सेनानी 11 वी बटालियन ने वसूली आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण तरीके से वेतनवृद्धि देकर ज्यादा भुगतान किया गया है। इस वसूली आदेश के विरुद्ध उन्होंने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और दुर्गा मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए कहा गया कि किसी भी तृतीय श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी से रिटायरमेंट के बाद त्रुटिपूर्ण तरीके से दिया गया अधिक वेतन की वसूली नहीं किया जा सकता है। वसूली आदेश जारी करने के बाद याचिकाकर्ता को शो काज नोटिस भी नहीं दिया गया था। इस पर उन्होंने वसूली आदेश को रद्द कर वसूली गई राशि वापस दिलाने की मांग की। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने सुनवाई उपरांत सेनानी 11 वी बटालियन द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो माह के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं विभागीय अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 6 माह के अंदर याचिकाकर्ता से वसूली गई राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लौटाने का आदेश दिया है।

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