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घर मे घुसकर नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने पर माननीय न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

कोरिया / दिनाँक 28-9-21 को प्रार्थी नाबालिग पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी राज सिदार उर्फ महादेव पिता स्वर्गीय सुकुल उर्फ शुक्ला , उम्र लगभग 26 वर्ष निवासी ग्राम सकरीया चिट्कारी पारा थाना खड़गवां जिला एम.सी.बी (छ.ग.) द्वारा दिनाँक 28-09-21 को प्रार्थी नाबालिग पीड़िता के घर में घुस कर नाबालिक से छेड़खानी किया । प्रार्थी द्वारा थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमाँक 217/2021 धारा 451, 354, भा.द.वि. एवं 8 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी राज सिदार पिता स्वर्गीय सुकुल उर्फ शुक्ला को दिनाँक 29.09.2021 के 15:45 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त प्रकरण मे दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को माननीय अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर विनय कुमार प्रधान महोदय द्वारा धारा- 8 पाक्सो एक्ट की धारा में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एव 500 रुपये का अर्थदण्ड धारा 451 भा.द.वि. के आरोप में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एव 500 रु. के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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