Homeहमर बिलासपुरवन विभाग का अजीबोगरीब फरमान, तोता पालने वालों की अब खैर नहीं।

वन विभाग का अजीबोगरीब फरमान, तोता पालने वालों की अब खैर नहीं।

आपका पसंदीदा और दुलारा पक्षी तोता यानि मिट्ठू मियां आपको जेल जाने और जेब ढीली कराने का कारण बन सकता है। दरअसल इसे पालतू बनाकर पिंजरे में रखना कानूनन अपराध है। 7 दिनो के भीतर अपना तोता कानन पेंडारी में जमा कराना है। जिसका आदेश बिलासपुर डीएफओ ने जारी कर दिया है।

लोग अपने घरों में पक्षी पालना पसंद करते हैं।इनमे खास तौर पर लोगों का पसंदीदा वन्य प्राणी तोता लोगों के घर ज्यादा दिखता है।लेकिन ज्यादातर लोगो को यह नही मालूम होता है कि पक्षियों को घर में पालने पोषने का भी नियम कानून है।अगर इसे नजर अंदाज किया तो कार्यवाही भी हो सकती है।वन विभाग के अनुसार ज्यादातर घरों में इंडियन रिंगनेक पाला जाता है।ये नक़ल करने में एक्सपर्ट होते हैं।पहली पसंद का यह पक्षी घरों में बातें करता दिखायी देता हैं। भारत के कई घरों में ये तोता पाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसे पालना बैन है। बिलासपुर डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने एक आदेश जारी किया है कि तोता और दूसरे अनुसूचित पक्षियों की श्रेणी मे आने वाले वन्य प्राणियों को कैद मे रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है।

यदि ऐसा करते कोई पाया जाता है तो जेल जाने एवं जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास तोता या अन्य अनुसूचित पक्षी हैं वे इन पक्षियों को 7 दिनों के भीतर कानन पेंडारी बिलासपुर में वन विभाग के हवाले कर दें। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के पास तोता या अन्य अधिसूचित पक्षी पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कानन पेंडारी के रेंजर से मोबाइल नबर 8965826579 पर संपर्क किया जा सकता है। यदि सात दिनों के भीतर पालतू तोता कानन में जमा नही किया जाता है तो उनके विरुद्ध वन विभाग कार्यवाही करेगा।

तोते को समझदार और इंसानों का अच्छा मित्र बताया गया है। वे न केवल हमारी भाषा को समझ सकते हैं बल्कि हमारी भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए लोग उन्हें अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। लेकिन इस प्रेम और आकर्षण के बावजूद, तोते को पिंजरे में बंद करना उनके प्राकृतिक अधिकारों का हनन है। वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें कानून का पालन करना चाहिए और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी।

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