कॉलोनी विकास का कार्य नहीं करने वाले आसमां बिल्डर एवं कालोनाइजर के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालोनाइजर के सकरी स्थित प्रोजेक्ट के कॉलोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया है। निरस्त करने के बाद अलग-अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है 59 अलग अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन ना किया जाएं।

कालोनी विकास से संबधित सभी कार्य करने की शर्तों पर नगर निगम से कालोनी विकास अनुमति लेकर विकास नहीं करने वाले आसमां बिल्डर एवं कालोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने कालोनाइजर के सकरी स्थित प्रोजेक्ट के कालोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के बाद अलग अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है,जिसमें लिखा गया है 59 अलग अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन ना किया जाएं।

दरअसल आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी द्वारा सकरी पटवारी हल्का.नं 45 तहसील तखतपुर के विभिन्न खसरा क्रमांक भूमि पर कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर द्वारा 13 मार्च 2020 को विकास अनुज्ञा और कालोनी विकास की अनुमति नगर एवं ग्राम निवेश की शर्तों के अनुसार तीन साल की समय अवधि के लिए दिया गया था। समय अवधि बीत जाने के बावजूद कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया और ना ही समय अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दिया गया। इस संबंध में निगम द्वारा कालोनाइजर को 8 अगस्त 2024 को पत्र जारी किया गया था, पर कालोनाइजर द्वारा पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड. के उक्त खसरा नंबर के कुल रकबा 16.444 एकड़ भूमि की कालोनी विकास अनुमति स्वमेय निरस्त हो गई। जिसके बाद उक्त खसरा नंबर की भूमि पर रजिस्ट्री नहीं करने पंजीयन कार्यालय को पत्र लिखकर सूचना दी गई है। बताया जा रहा है कि लगातार बिल्डर की शिकायत प्रशासन को पहुंच रही थी जिसके बाद इस दिशा में निर्णय लिया गया हैं।


