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रिटायर्ड प्राचार्य को वेतनमान लाभ न मिलने पर हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण किया निराकृत

बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता अंकित सिंह के मुताबिक़ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रिटायर्ड प्राचार्य को बढ़े हुए वेतनमान का लाभ रिटायरमेंट के बाद भी नही दिए जाने के मामले में दायर अवमानना प्रकरण की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान समस्त शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि न केवल याचिकाकर्ता बल्कि सभी रिटायर्ड शिक्षकों के रिटायमेंट और बढ़े हुए वेतनमान का लाभ दिए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। समस्त शिक्षा विभाग अधिकारियों के जवाब से सन्तुष्ट होकर हाईकोर्ट ने अवमानना प्रकरण को लिबर्टी के साथ निराकृत कर दिया है। दरअसल रायगढ़ जिले के शासकीय नटवर हाई सेकेंडरी स्कूल में रघुवर साय प्राचार्य के पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद उन्हें बढ़े हुए वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर उन्होने हाईकोर्ट अधिवक्ता अंकित सिंह के माध्यम से याचिका लगाई। याचिका की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच चार माह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने निर्देशित किया। चार से छः माह बीत जाने के बावजूद याचिकाकर्ता रिटायर्ड प्राचार्य रघुवर साय के प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ। इसको लेकर याचिकाकर्ता रघुवर साय के अधिवक्ता अंकित सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना का प्रकरण दायर किया। मामले की सुनवाई के दौरान ही समस्त शिक्षा अधिकारियों ने कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर बताया की न सिर्फ याचिकाकर्ता बल्कि सभी रिटायर्ड शिक्षकों के रिटायमेंट के बाद मिलने वाले लाभ पर काम किया जा रहा है।

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