महामाया मंदिर कुंड में 23 कछुओं की मौत पर हाईकोर्ट सख्त: कहा– पुजारी भी कर सकता है मर्डर

रतनपुर स्थित ऐतिहासिक महामाया मंदिर के कुंड में 23 कछुओं की रहस्यमयी मौत ने न्यायिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा पवित्र स्थान का मजाक बना दिया गया है,और यहाँ तक कह दिया कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है।यह टिप्पणी उस समय आई जब मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।घटना को लेकर सतीश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन पर आरोप है कि मंदिर के कुंड की सफाई के नाम पर मछुआरों को बुलाया गया, जिसके बाद 23 कछुए मृत पाए गए।

आरोपी पुजारी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ मंदिर ट्रस्ट का आदेश माना, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां से मामले को गंभीरता से लेने के संकेत मिले हैं।नगर पालिका परिषद रतनपुर ने कोर्ट में दलील दी कि तालाब की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दी गई थी। वहीं, सरकारी वकील ने बताया कि मामले में ठेकेदार आनंद जायसवाल और दो मछुआरे अरुण और विष्णु धीवर को भी आरोपी बनाया गया है। हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब जांच की रफ्तार और तेज़ हो सकती है।

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