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सड़क और फूटपाथ पर अब ठेला लगाया तो होगी जब्ती,जुर्माना भी देना होगा 18 मई तक मोहलत,19 से कार्रवाई शुरू

सड़क,फूटपाथ और नाला के ऊपर ठेला लगाकर यातायात बाधित करने वाले ठेले अब जब्त होंगे जिसे वापस नहीं किया जाएगा और अलग से जुर्माना भी लगाया जाएगा। उक्त अल्टीमेटम ठेला मालिकों के साथ बैठक में निगम प्रशासन ने दिया। विकास भवन में निगम कमिश्नर अमित कुमार की अध्यक्षता में पहली बार शहर के ठेला मालिक जो अपना ठेला किराए पर देते हैं,उनके साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें निगम कमिश्नर ने सभी ठेला मालिकों से यातायात के निर्बाध संचालन और अतिक्रमण मुक्त मार्ग बनाने में सहयोग करने की बात कही,जिस पर ठेला व्यावसायियों ने 10 दिन का समय मांगा। ठेला व्यावसायियों की मांग पर निगम कमिश्नर श्री कुमार ने 18 मई तक समय प्रदान करते हुए निर्देश दिया की 18 मई के बाद कोई भी ठेला सड़क,फूटपाथ नाला के ऊपर या ऐसे किसी भी स्थान पर लगेगा जहां अवरोध उत्पन्न होगा तो ठेला जब्त कर लिया जाएगा।शहर में डेढ़ दर्जन से अधिक ऐसे ठेला व्यावसायी हैं,जो बड़ी संख्या में ठेला किराए पर देते हैं,इन ठेला मालिकों द्वारा ठेला किराए पर देने के बाद उसका उपयोग कहां और कैसे किया जा रहा है,इसकी कोई जानकारी भी नहीं लेते और ना ही जिम्मेदारी। नतीजतन ठेला किराया पर ले जाने वाले सड़क और फूटपाथ पर अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से ठेला लगा देते हैं। जिससे अवरोध उत्पन्न होता है.निगम द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई भी की जाती है। इस बार निगम प्रशासन ने किराए पर देने वाले सीधे ठेला मालिकों को बुलाकर इस संबंध में चर्चा की और जिम्मेदार तय करते हुए कहा की किराए पर देने से पहले उसकी विस्तृत जानकारी लें और सड़क,फूटपाथ या नाले के ऊपर लगने ना दें। 19 मई से ऐसे ठेलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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