Homeहमर बिलासपुरएनडीपीएस एक्ट में आरोपी हरीदास के को से अवैध रूप से मादक...

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी हरीदास के को से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन की रोकथाम कार्यवाही

कार्यालय पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर छत्तीसगढ़

जीआरपी बाना बिलासपुर के अपराध कंमाक 128/2023. धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट में आरोपी हरीदास के को से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा परिवहन की रोकथाम कार्यवाही के संबंध

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल बिलासपुर की निर्देशन पर मादक पदार्थ गांजा परिवहन रोकथाम के संबंध में ट्रेनों में सघन चेंकिग करने निर्देश प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 21.12.2023 को मुझ उपनिरीक्षक डी एन श्रीवास्तव को जरिये मुखबीर से सूचना पर से तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ में गवाह के घटना स्थल प्लेटफार्म नं. 06 कटनी छोर रेलवे स्टेशन विलासपुर गये जहां बताये हुलिये के युवक की तलाश करने पर एक युवक दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये जिसे पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम हरीदास पिता स्वाः कृष्णदास बैरागी उम्र 60 वर्ष पता संदीप बाढी मैदान के पास कुम्हारी थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग, का रहने बाला बताये उनके पारा रखे मटमैला रंग के बैग के अन्दर क्या है पूछने पर गोल मोल जबाव देने लगा कड़ाई से पूछताछ करने पर गांजा होना बताये बैंग की तलाशी लेने पर एक मटमैला रंग बैग के अन्दर 06 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 1,20,000/रू का आरोपी से पाये जाने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया बाद सम्पूर्ण कार्यवाही आरोपी से विधिवत जप्तशुदा गांजा एवं मय आरोपी के अग्रिम कार्यवाही हेतु लेकर थाना आया आरोपी द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गाजा रखना अपराध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध पाये जाने पर अपराध कमांक 128/2023 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट कायम कर आरोपी को दिनांक 21/12/2023 के 02.30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में मुख्य रूप से उप निरीक्षक डी.एन. श्रीवास्तव हमराह स्टाफ प्रआर० 18, 141, ITRO 465, 176, 468, 462, 202, 146, का महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments