
जांजगीर के नहर विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जाँजगीर शाखा नहर जल प्रबंध जांजगीर हाउसिंग बोर्ड के सामने नया नहर का कार्य चल रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है और ना ही उसमें छड़ का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आ रही है।इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक 13 साल की बच्ची को कार्य करवाया जा रहा है, जो बाल श्रमिक कानून के दायरे में आता है। शासन के नियम के तहत 13 साल की बच्ची को किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन नहर विभाग के अधिकारी इसके प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं।छोटे बच्चों से काम करवाना बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 के तहत आता है, और यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 370-374 में भी बाल श्रम से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना और सजा का प्रावधान है।