*कलेक्टर ने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा* *धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, बचे 4 दिनों में अभियान छेड़कर लक्ष्य प्राप्ति के दिए निर्देश*

कलेक्टर ने की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, बचे 4 दिनों में अभियान छेड़कर लक्ष्य प्राप्ति के दिए निर्देश

किसानों से बीमा कराने कलेक्टर की अपील
बिलासपुर, 27 दिसम्बर 2023/कलेक्टर अवनीश शरण ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर रबी फसलों के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बीमा की अत्यंत धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। रबी फसलों की बीमा के लिए अब केवल 4 दिन ही शेष रह गए हैं। अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए अधिकाधिक किसानों को बीमा करा लेने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों से अधिसूचित गांवों के एक-एक किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर बीमा हेतु समझाइश एवं मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए । कृषि, उद्यान एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ बचे 4 दिनों में अभियान छेड़कर तेजी से काम करने को कहा है। सीएससी अथवा बैंकों मंे आवश्यक कागजात लेकर जाने से आसानी से बीमा हो जायेगा। उन्होंने बैंक अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देशित कर दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले में इस बार रबी फसल बीमा के लिए 77 गांव अधिसूचित किये गये हैं। गेहूं, चना, अलसी एवं सरसों की फसलों का रबी में बीमा कराया जा सकता है। इस बार 800 किसानों की रबी बीमा का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध अब तक केवल 155 किसानों को बीमा कराया गया है। जबकि पिछले साल 239 किसानों ने बीमा कराया था। कलेक्टर ने इतनी कम संख्या में किसानों को बीमा कवर दिलाने पर असंतोष प्रकट किया है। उन्होंने चिन्हित गांवों का सघन दौरा कर प्रत्येक पात्र किसानों को बीमा सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बीमा का प्रीमियम अत्यंत कम होता है। थोड़ी सी रकम प्रीमियम के रूप में अदा कर हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। प्रति एकड़ गेहू असिंचित के लिए 128 रूपये, सिंचित के लिए 158 रूपये, सरसों प्रति एकड़ 128 रूपये, चना 188 रूपये तथा अलसी प्रति एकड़ 110 रूपये के हिसाब से प्रीमियम राशि देना होगा।
कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि सीएससी अथवा बैंक में बीमा कराया जा सकता है। इसके लिए किसानों को नवीनतम आधार कार्ड कॉपी, नवीनतम बी-1 एवं पी-2, बैंक पास बुक के पहले पन्ने की कापी, फसल बुआई प्रमाण पत्र, मोबाईल नम्बर एवं काश्तकार को घोषणा पत्र जरूरी है। अधिक जानकारी बीमा कम्पनी के टॉल फ्री नम्बर 14447 पर प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में कृषि विभाग के उप संचालक पीडी हथेश्वर, केवीके के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ.एके त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ, अधीक्षक भू अभिलेख केएस यादव, उप संचालक उद्यान एनएस लाउत्रे, सीएससी मैनेजर विवेक सिंह, बीमा कम्पनी के डीएम अवनीन्द्र सिंह समेत कृषि विभाग के एसएडीओ उपस्थित थे।

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