
बिलासपुर :- जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। अब सिर्फ दो स्लैब रहेंगे 5% और 18%, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। पहले लागू 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। साथ ही, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स पूरी तरह खत्म करने का भी फैसला लिया गया।बैठक में रोजमर्रा की कई वस्तुओं को सस्ता करने का निर्णय हुआ।मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, बिस्कुट, जूस, सॉसेज, नमकीन और 20 लीटर पानी की बोतल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। बिना पैक खाद्य पदार्थ पहले की तरह शून्य कर के दायरे में रहेंगे। इसी तरह टूथपाउडर, बर्तन, दूध पिलाने की बोतल, साइकिल और कंघी पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है।शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश और हेयर ऑयल जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% और 350 सीसी इंजन तक के दोपहिया वाहनों व छोटे चारपहिया वाहनों पर टैक्स 18% कर दिया गया। कपड़ों और जूतों पर भी राहत दी गई है—अब 2,500 रुपये तक के रेडिमेड कपड़े और जूते सिर्फ 5% टैक्स पर मिलेंगे, जबकि उससे महंगे उत्पाद 18% टैक्स स्लैब में आएंगे।




