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पटाखा दुकानों के लिए अग्निशमन अधिकारी ने जारी की एडवाइजरी दुर्घटना रोकने पालन करने दिए निर्देश

जिला अग्निशमन अधिकारी सह जिला सेनानी दीपांकुर नाथ ने पटाखा दुकानदारों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने दीपावली पर्व के दौरान निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना एवं पण्डालों मे संचालित पटाखा दुकानो में निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तथा अग्निशमन यंत्र को रखते हुए सावधानियों को अपनाना सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी तरह की चूक अथवा सुरक्षा का पालन नहीं किए जाने पर संबधित संचालक व दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होगें।जिला अग्निशमन अधिकारी ने पटाखा दुकान रिहायशी या फिर बाजार के पास नहीं खोलने,पटाखा दुकान का निर्माण किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे-कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना तथा अग्निमंदक घोल से उपचारित किया होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित सहित प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र लगाने के निर्देश दिए गए हैं।।

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