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अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिले में नशा, जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे “पहल” अभियान के तहत सख्त कार्रवाई

तहसील मुंगेली क्षेत्र के ग्राम खैरा/सेतगंगा में उपसरपंच प्रतिनिधि एवं कुख्यात सट्टा खाईवाल योगेंद्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महाराज द्वारा मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए जा रहे मकान/दुकान को जिला प्रशासन ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया। नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि आरोपी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा था।इसी के साथ योगेंद्र शर्मा पर युवाओं और आम नागरिकों को लालच देकर सट्टा लिखवाने तथा अपराध को बढ़ावा देने का भी आरोप है।

थाना फास्टरपुर में उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। आरोपी घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है।21 नवंबर को जिला सत्र न्यायालय मुंगेली ने योगेंद्र शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने शासन की ओर से जमानत का विरोध किया और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकार्ड, कॉल डिटेल, रकम लेन-देन विवरण तथा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए।फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने 1000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने बताया कि जानकारी देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।

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