 भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार

थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.

अपराध क्रमांक 19/2024
धारा – 34(2) आबकारी एक्ट

 भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने किया गिरफ्तार
 आरोपी बोडसरा दैहान रंग मंच के पास छिपाकर अवैध रुप से करता था महुआ शराब बिक्री ।
 आरोपी के कब्जे से 30 लीटर महुआ शराब कीमती 6000 रुपये एवं बिक्री रकम 2770 रुपये जप्त किया गया

 नाम आरोपी – अक्षय कोसले तिा उरमाल कोसले उम्र 28 साल निवासी ग्राम बोडसरा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.

     मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले मे चल रहे निजात अभियान  को मददेनजर रखते हुये थाना  चकरभाठा को दिनांक 17.01.2024 को मुखबिर से सूचना मिला कि अक्षय कोसले नाम का व्यक्ति ग्राम बोडसरा दैहान रंग मंच के पास मे भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब छिपा कर रखा है एवं बिक्री कर रहा है कि सूचना मिलने पर तथा मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा श्री कृष्ण कुमार पटेल के निर्देशन मे थाना प्रभारी श्री अभय सिंह बैस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर ग्राम कनेरी पहुचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जहा अक्षय कोसले दैहान रंग मंच के पास 15 अलग अलग प्लास्टिक  के पालोथिन मे बंधा 30 लीटर कच्ची महुआ शराब कीतमी 6000 रुपये को बरामद किया गया एवं आरोपी के कब्जे से बिक्री रकम 240 रुपये जप्त किया गया आरोपी से पुछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त शराब को रखना व बिक्री करना स्वीकार किया आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 28/2024  धारा 34(2) आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अभय सिंह बैस, प्र.आर कन्हैया अंचल , आर सतीश यादव ,मिथलेश साहू का विशेष योगदान रहा

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