थाना-सीपत
अप.क्र. 47 /2024
धारा 34 (2), आब. एक्ट
अप.क्र. 48 /2024
धारा 34 (1), क, आब. एक्ट 1
- निजात अभियान के तहत अवैध शराब के विरूद्ध सीपत पुलिस की कार्यवाही । आरोपीयो के कब्जे से 08 लीटर महुआ शराब कीमती 1600 रूपय जप्त किया गया
है ।
नाम आरोपी – 01. श्रवण सूर्यवंशी उर्फ श्रवण ताम्रे पिता अमृत लाल उम्र 34 साल निवासी मोहरा थाना सीपत।
- उमेंद कुमार सूर्यवंशी पिता सिद्धराम उम्र 24 साल निवासी टेकर थाना सीपत।
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विवरण :मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह(भापुसे)जिला बिलासपुर द्वारा निजात अभियान के तहत क्षेत्रांतर्गत निशीले पदार्थों का अवैध बिक्की व परिवहन जिसके परिपालन में अवैध शराब करने वालों के विरूध्द अधिक से अधिक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया बिक्की/परिवहन करने वालो के उपर सतत् निगाह रहा गया था जो दिनॉक 18.01.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम मोहरा में श्रवण सूर्यवंशी अपने किराना दुकान एवं ग्राम टेकर में उमेंद कुमार सूर्यवंशी अपने घर में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है जिसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह(भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया ग्रामीण अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार मुख्यालय जिला बिलासपुर महोदय को देने पश्चात मार्ग दर्शन प्राप्त कर मुखबीर के बताये गये स्थान ग्राम मोहरा के श्रवण सूर्यवंशी के किराना दुकान एवं ग्राम टेकर के उमेंद सूर्यवंशी के मकान में जाकर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जो आरोपी श्रवण सूर्यवंशी पिता अमृत लाल उम्र 34 साल निवासी मोहरा, थाना सीपत जिला-बिलासपुर छ.ग. के कब्जे से 03 नग प्लास्टिक बाटल में भरा कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1200 रूपये एवं आरोपी उमेंद सूर्यवंशी के कब्जे से 02 लीटर महुआ शराब किमती 400रू को विधिवत आरोपीयो के कब्जे से जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी श्रवण सूर्यवंशी को आज दिनांक 19.01. 2024 को माननीय न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया । है
उक्त रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी. नरेश कुमार चौहान के साथ सउनि अभय सत्यार्थी, प्र. आर. 195 उमाशंकर राठौर, आर. प्रदीप सोनी, मुकेश सूर्यवंशी, का सराहनीय योगदान रहा है।





