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Thursday, April 2, 2026
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चोरी के अपराध की रोकथाम आरोपी दीपक साहू पिता हेमन्त साहू, उम्र 24 वर्ष, साकिन कालू सेठ के घर के सामने स्मार्ट, टावर के पास जगनीपाली कोरवा थाना दर्श जिला कोरबा (छ.ग.)

शासकीय रेल पुलिस थाना बिलासपुर (छ०१०)

चोरी के अपराध की रोकथाम

आरोपी दीपक साहू पिता हेमन्त साहू, उम्र 24 वर्ष, साकिन कालू सेठ के घर के सामने स्मार्ट, टावर के पास जगनीपाली कोरवा थाना दर्श जिला कोरबा (छ.ग.)

मामले का संक्षिप्त विवरण –

विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 21/01/2024 को श्रीमान पुलिस

अधीक्षक महोदय रेल रायपुर एवं उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल रायपुर के निर्देशन पर जीआरपी

बिलासपुर में चोरी के अपराधों में रोकथाम की कार्यवाही पर आज दिनांक 21/01/2024 को स्टेशन

चेकिंग के दौरान एक युवक संदिग्ध हालत में दिखा जो पुलिस को देखकर खिसकने का प्रयास कर

रहा था। जिसे घेराबंदी का पकड़ कर पुछताछ करने पर गोल गोल जवाब देने लगा नाम पता अपना

नाम दीपक साहू पिता हेमन्त साहू उम्र 24 वर्ष, साकिन कालू सेठ के घर के सामने स्मार्ट डाबर के

पास जगनीपाली कोरबा थाना दरी जिला कोरबा (छ.ग.) का रहने वाला बताया। स्टेशन आने व भागने

का कारण कड़ाई से पुछताछ मेमोरंडम कथन लेने पर आज दिनांक के पूर्व रेलवे स्टेशनों एवं विभिन्न

ट्रेनों में यात्रयों का मोबाईल चोरी करना जिसे बेचने हेतु रेलवे स्टेशन बिलासपुर में ग्राहक का इंतजार

करते हुए पकड़ा गया जो अपने पास रखे बैग में से 11 नग मोबाईल विभिन्न कंपनीयों के जिसमें से

  1. वीवो कंपनी आईएमईआई नं. 866337058860056, 866337058860049. 2. रियलमी आईएमईआई न

869391046806652, 869391046806645, 3. रेडमी कंपनी आईएमईआई नं. 864391043006194

864391043006102, 4. रेडमी कंपनी आईएमईआई नं. 860563055687053, 860563055687061, 5 रेडमी

कंपनी आईएमईआई नं. 860498059441050, 860498059441068, 6. रेडमी कंपनी आईएमईआई न

863190050670897, 863190050670905, 7. रेडमी कंपनी आईएमईआई नं. 868609046360151

868609046360169, 8. पोको कंपनी आईएमईआई नं. 860400060339687, 860400060339695, 9. रोगसंग

कंपनी आईएमईआई नं. 352192663898970, 3533831238989778, 10 सैमसंग कंपनी आईएमईआई नं

356636190238155, 356636190238150, 11. रियलगी कंपनी आईएमईआई नं. 865493068812990

865493068812982, कुल किमती 1.32.524 / रूपये का मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा

पुलिस लिया गया। उपरोक्त मोबाईल के मालमालिक का पता तलाश करने पर पता न चलने से

इस्त० क० 02/24 धारा 41(1-4) जा०फौ०, 379 भादवि दिनांक 21/01/2024 के 14:00 दी

विधिवत गिरख किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में मुख्य भूमिका शासकीय रेल पुलिस थाना प्रभारी उपनिरीक्षक डी. एन. श्रीवास्तव, प्र.आर 16, 364 आर 07 एवं आरपीएफ निरीक्षक कर्मपाल सिंह गुर्जर प्रभारी गुप्तचर शाखा पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी, एवं टास्क टीम सउनि अमरेंद्र सिंह की अपराध विवेचना में महत्वपुर्ण भूमिका रही।

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