*थाना सिविल लाईन एवं आरपीएफ उसलापुर की संयुक्त कार्यवाही ** निजात अभियान को ध्यान में रखते हुए थाना सिविल लाईन द्वारा नशीली इंजेक्शन बिक्री करने वालो के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही।

*थाना सिविल लाईन एवं आरपीएफ उसलापुर की संयुक्त कार्यवाही **

निजात अभियान को ध्यान में रखते हुए थाना सिविल लाईन द्वारा नशीली इंजेक्शन बिक्री करने वालो के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही।

  • आरोपियों के कब्जे से कुल 75 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन कीमती 1875 रुपए किया गया जप्त।*

*नाम आरोपी – 1 अजीत साहू पिता श्याम लाल साहू उम्र 30 साल गढ़ी थाना कोतमा जिला अनूपपुर म प्र

2 घनश्याम साहू उर्फ़ मोनू पिता राम भजन साहू उम्र 30 वर्ष साकिन गढ़ी थाना कोतमा जिला अनूपपुर *

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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान पुलिस अघीक्षक महोदय बिलासपुर श्री संतोष सिंह द्वारा नशे के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान ‘‘निजात‘‘ के दौरान दिनांक 25.01.2024 को थाना सिविल लाईन की कार्यवाही में जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति जिसमें से एक व्यक्ति ग्रे रंग का स्वेटर पहनना है वह अपने पास गुलाबी रंग पिट्टू बैग एवं दूसरा व्यक्ति जो लाल रंग का स्वेटर एवं टोपी पहना है वह अपने हाथ में काला रंग का पालीथीन में प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन रखकर उसलापुर स्टेशन के सामने बस स्टॉप के पास खड़े हैं कि सूचना से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने दिये निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सिविल लाईन श्री संदीप पटेल (भा.पु.से.), के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा आरपीएफ उसलापुर की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया गया जहां पर दो व्यक्ति मिले जिनको घेराबंदी कर तलाशी लेने पर उसके पास में नशीली प्रतिबंधित Buprenorphine इंजेक्शन कुल 75 नग मिला जिसकी कीमती करीबन 1875 रुपये है। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम 1.अजीत साहू पिता श्याम लाल साहू उम्र 30 साल सा गढ़ी थाना कोतमा जिला अनूपपुर म प्र 2. घनश्याम साहू उर्फ़ मोनू पिता राम भजन साहू उम्र 30 वर्ष साकिन गढ़ी थाना कोतमा जिला अनूपपुर का रहने वाला बताया। आरोपी के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 22 के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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