थाना सिरगिटटी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
अपराध क्रमांक- 136/2024, धारा – 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट
’’ सिरगिट्टी पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान।
’’ निजात अभियान के तहत् मिली सफलता।
’’ अवैध हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी पकडा गया।
’’ अवैध कच्ची महुआ शराब 06 लीटर कीमती 600 रू. किया गया बरामद।
’’ आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर।
’’ नाम आरोपीगण – मालिकराम मात्रे पिता जीवन मात्रे उम्र 56 वर्ष निवासी आवासपारा नगपुरा थाना सिरगिट्टी जिला बिलासपुर (छ.ग.)
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारीयों को अवैध शराब ब्रिकी/शराब परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था, आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदया (सिटी कोतवाली) श्रीमति पूजा कुमार के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर विश्वस्त मुखबीर लगाकर अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी इसी क्रम मे दिनांक 14.02.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि नगपुरा रोड पुलिया के पास एक व्यक्ति हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब ब्रिकी हेतु रखा हुआ है सूचना पर थाना प्रभारी सिरगिट्टी द्वारा तत्काल टीम गठित कर नगपुरा रोड पुलिया के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकडा जो अपने पास एक पीला रंग का जेरीकेन रखा हुआ था, नाम पूछने पर अपना नाम मालिकराम मात्रे पिता जीवन मात्रे उम्र 56 वर्ष निवासी आवासपारा नगपुरा का होना बताया। संदेही के पास रखे 15 लीटर वाली पीला रंग के जेरिकेन की तलाशी लेने पर जेरीकेन अंदर 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 600 रूपये मिलने पर समक्ष गवाहान कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी मालिकराम मात्रे के विरूध्द आबकारी एक्ट की धारा 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से परिजनो को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आगे भी अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही जारी रहेगी।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक नवीन कुमार देवांगन, प्र.आर. 675 प्रवीण पाण्डेय आरक्षक विरेन्द्र साहू, विरेन्द्र राजपूत एवं केशव मार्कों की अहम भूमिका रही।





