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Monday, April 6, 2026
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नाबालिक से शादी का झासा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

नाबालिक से शादी का झासा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

थाना – हिर्री जिला – बिलासपुर छ0ग0

अप० क्र०:- 45/2024 धारा – 363,366, 376 (2) (ढ़) भदावी 6 पोक्सो एक्ट

➤ थाना हिर्री पुलिस द्वारा गुम बालिका को बरामद करने में मिली सफलता

  • 01 आरोपी गिरफ्‌तार

नाबालिक से शादी का झासा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक लड़की को कोई बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। इस सूचना पर गुम इसांन कमाक 04/2024 एवं अपराध कमाक 45/2024 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा के विशेष मार्गदर्शन में टीम बनाकर गुम बालिका की लगातार पता साजी किया जा रही थी।
इसी तारतम्य में सूचना मिलने पर ग्राम नगरनार थाना नगरनार जिला जगदलपुर से आरोपी के कब्जे से बालिका को बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया एवं आरोपी द्वारा नाबालिक को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने तथा लगातार शारीरिक संबंध बनाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को देकर रिमाण्ड तैयार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।

नाम आरोपी : मनीष सूर्यवंशी पिता रमेश्वर सूर्यवंशी उम्र 24 साल साकिन परसदा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

नोट- उक्त कार्यवाही में ACCU बिलासपुर की टीम और थाना प्रभारी नगरनार श्री शिवानंद सिंग उ नि रनेश सेठिया निरीक्षक सहित हिर्री थाना के निरी उमेश कुमार साहू SI सुरेश शर्मा Asi बी.आर.साहू HC1024 बृजेश मिश्रा म. आर. विनिषा पटेल का विशेष योगदान रहा।

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